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1 जून से अनलॉक ; शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

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▪️राशन, दुग्ध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी,
▪️थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम रहेंगे बन्द,
▪️स्कूल, कॉलेज भी रहेंगे बन्द, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस,
▪️धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को नही होगी अनुमति,
▪️शादी समाहरोह में 20 लोगों से ज्यादा की नही होगी अनुमति,
▪️अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग नही हो सकेंगे शामिल,
▪️हर रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शनिवार शाम 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू,
▪️प्रदेश के गांव को भी बांटा गया रेड, येलो और ग्रीन झोन में,
▪️परिवहन भी किया गया कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत शुरू,
▪️ऑटो और टैक्सी में नही बैठ सकेंगे 2 सवारियों से ज्यादा,
▪️जो नियम नही मानेगा उसकी दुकाने भी सील होंगी माक्स नही पहनने पर जुर्माना कार्यवाही होगी,
▪️अगर रेड ज़ोन में कोई वार्ड आता है उस वार्ड की पूरी गतिविधि बन करना पड़ेगा,
▪️1 जून से भले ही जनता कर्फ्यू खुल जाए लेकिन शनिवार से सोमवार तक जनता कर्फ्यू लागू ही रहेगा ।

मध्य प्रदेश में 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार ने अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खुल जाएंगी। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने 5% ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है।

गृह विभाग की ओर से जारी के मुताबिक 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है, तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएंगे।

घूमने न दें एक भी संक्रमित व्यक्ति को

मुख्यमंत्री ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि एक भी संक्रमित मरीज बाहर न घूमे। अधिक से अधिक टेस्टिंग कर हर मरीज की पहचान करनी है। हर कोविड मरीज को होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर में रखना है। जरुरत होने पर अस्पताल में इलाज करना है। जहां भी संक्रमण हो माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाएं। हर पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए।

कंटेनमेंट जोन बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण अनुसार रैड, ग्रीन व यलो जोन बनाए जाएं और उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने ना दें।

गांवों को 3 जोन में बांटा

जिन गांवों में एक भी संक्रमित नहीं है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां 4 से कम केस हैं, उन गांवों को यलो जोन में रखा गया है। इसके लिए अनलॉक के अलग नियम बनाए गए हैं। इसी तरह 5 या इससे अधिक केस वाले गांव को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन और शहरों में माइक्रो कंटेटमेूँॅट जोन में अलग नियम के अनुसार गतिविधियां हो सकेंगी।

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां

समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व कर्मचारियों को परिचय पत्र होने पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक,मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे।
केमिस्ट, किराना दुकानें, राशन दुकानें, फल व सब्जी, डेयरी व दूध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार दुकानें पूरे दिन खुलेंगी।

मोहल्ले, कॉलोनियों व गांव में सिंगल दुकानें पूरे समय खुल सकेंगी।

कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सर्विस को अनुमति रहेगी।

मेंटेनेंस सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रॉवाइडर्स के आने-जाने पर रोक नहीं होगी।

पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस पूरी तरह चालू रहेंगी।

कृषि गतिविधियाें की अनुमति रहेगी। कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी।

बैँक, बीमा कार्यालय व एटीएम खुले रहेंगे।

सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन कोविड निर्देशों के अंतर्गत अनुमति के साथ चालू रहेगी।

ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग यात्रा कर सकेंगे।
पूरे प्रदेश में प्रतिबंध

सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजन व मेले।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेिनंग, कोचिंग सस्थान।

सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह।

शर्तों के साथ रहेगी अनुमति

धार्मिक पूजा स्थल एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे।

अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसके लिए जिला प्रशासन को अतिथियों की सूची आयोजन से पहले देना अनिवार्य होगा।

आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यायलों (कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत, सार्वजिनक परिवहन, कोषालय, व पंजीयन) को छोड़्कर शेष 100% अधिकारी व 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।

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