निजी भवनों पर झण्डा, बैनर लगाने पर लेनी होगी सहमति
शिवपुरी (IDS-PRO) नगरीय निकाय निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झण्डा, बैनर, पोस्टर, कटआउट भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकेंगे। लगाने के पूर्व उम्मीदवार को भवन स्वामी की लिखित सहमति परिशिष्ठ-‘चार’ में एवं स्थानीय निकाय की अनापत्ती परिशिष्ठ-‘पांच’ में प्राप्त करनी होगी। इसके लिए 50 रूपए प्रति विज्ञापन स्थानीय निकाय की प्रोसिसिंग फीस निर्धारित की गई है।
प्रत्याशी को तीन दिवस के अंदर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि की रशीद, भवन स्वामी द्वारा लिए जाने वाले किराए की रशीद, बैनर, पोस्टर, कटआउट, झण्डे पर किए गए व्यय की जानकारी परिशिष्ठ-6 में रिटर्निंग आॅफिसर को भवन वार प्रस्तुत करना होगी। जिससे रिटर्निंग आफिसर उक्त व्यय को अभ्यर्थी के व्यय लेखा में शामिल कर सके। निजी भवन को वाॅल राईटिंग कर विरूपित नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, बाल रायटिंग एवं अन्य प्रचार सामग्रियां शासकीय भवन एवं परिसर में लगाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।