48 घण्टे पूर्व से अभ्यर्थी दो वाहनों का उपयोग कर सकेगें
शिवपुरी (IDS-PRO) त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के तहत अभ्यर्थियों द्वारा वाहनों की अनुमति के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये है। प्राप्त निर्देश में उल्लेख है कि अभ्यर्थियोें को वाहनो की अनुमति रिटर्निग आफिसर द्वारा प्रदान की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने बताया कि वाहनो की संख्या की कोई सीमा आयोग द्वारा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल दो वाहनो की अनुमति प्राप्त करने की पात्रता होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल दो वाहनो की अनुमति प्रदाय की जायेगी। आयोग द्वारा जारी अनुमति की मूल प्रति को वाहन की विड स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।