16 विभागों की 68 सेवाएं हुई आॅनलाईन
शिवपुरी (IDS-PRO) राज्य में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 से लागू है। अधिनियम के अतंर्गत राज्य शासन की ओर से विभिन्न विभागों की जनसामान्य को दी जाने वाली सेवाओं को नियत समय-सीमा में प्रदाय कराना इस कानून का उद्देष्य है। वर्तमान में 22 विभागों की 124 सेवाएं इस अधिनियम के तहत अधिसूचित है। आॅनलाईन सेवाओं के प्रदाय में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। अब 22 नवीन सेवाओं को अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा 6 सेवाओं की संशोधित अधिसूचना भी जारी की गई है। साथ ही अब 16 विभागों की 68 सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आॅलाईन प्रदाय किया जाना प्रारंभ हो चुका है। उक्त सेवाओं के प्रदाय करने में आपके द्वारा जिला स्तर पर किया गया कार्य प्रशंसनीय है।