Indore Dil Se
News & Infotainment Web Channel

मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर हो – श्री दुबे

100
शिवपुरी (IDS-PRO) नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने निर्देश दिए है कि राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिया होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर श्री राजीव दुबे ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्रधिकारी से पूर्व अनुमति लेना होगा और स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पहले से ही सूचना दी जानी होगी ताकि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके।
प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी अन्य दल या अभ्यर्थी द्वारा अयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारो  द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखे जाने चाहिए।
किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्घात्मक आदेश लागू हों। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित  स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।
जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। प्रत्येक अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को किसी अन्य अभ्यर्थी या दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। सभाओं और जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना होगी।
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Contact to Listing Owner

Captcha Code