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नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जाति प्रमाण पत्र

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शिवपुरी (IDS-PRO) नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो प्रतिभूति राशि में छूट एवं आरक्षित वर्ग के पदों का लाभ लेने के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अभ्यर्थियों के लिए ‘‘मैं अभ्यर्थी हूं’ के पृष्ठ पांच की तरफ आकृष्ट किया जाता है जिसमें प्रतिभूति राशि में छूट एवं आरक्षित पदों का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है।
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