आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
शिवपुरी (IDS-PRO) सर्पदंश के एक प्रकरण में मृतक के परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिले की बदरवास तहसील ग्राम टीलाकलां निवासी कुलदीप पुत्र मोहनसिंह सहरिया की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी कोलारस श्री वी.पी.माथुर ने मृतक के वारिश पिता मोहनसिंह पुत्र मद्दू सहरिया को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 की कंडिका (5)(2)(3) के तहत 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
मृतक छात्रा के परिजनों को मिली 2 लाख की सहायता
प्राथमिक विद्यालय पुरानी शिवपुरी में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत कु.सनिया बानो का माह जुलाई में बिजली करंट से मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रूपए अनुग्रह राशि के रूप में मृतिका छात्रा की माता श्रीमती शाहजहां बानो एवं पिता श्री जमील खां को प्रदान की। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक श्री शिरोमणि दुबे उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कु. सानिया बानो प्रा.विद्यालय पुरानी शिवपुरी की 5वीं कक्षा की छात्रा थी, जिसकी 22 जुलाई 2014 को बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। मानव अधिकार आयोग ने मृतक छात्रा के परिजनों को 2 लाख रूपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा उक्त राशि छात्रा के परिजनों को प्रदाय की गई।
सड़क दुर्घटना के दो प्रकरणों में 30 हजार की सहायता राशि
सड़क दुर्घटना के दो प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 15-15 हजार कुल 30 हजार रूपयें की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त कलेक्टर द्वारा जिले के ग्राम जसराजपुर तहसील शिवपुरी निवासी मृतक राजाराम परिहार पुत्र फेरन परिहार की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाने के कारण मृतक की वारिसान उसकी पत्नि रामदुलारी परिहार निवासी ग्राम जसराजपुर तहसील शिवपुरी को तथा जिले की तहसील कोलारस के ग्राम मोहराई निवासी मृतक लटूरा कुम्हार पुत्र बद्री कुम्हार की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाने के कारण मृतक की वारिसान उसकी पत्नि रतनबाई कुम्हार निवासी ग्राम मोहराई को 15-15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।