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2 से 4 अप्रैल तक इंदौर में मनाया जायेगा वैक्सीनेशन महोत्सव

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कोविड वैक्सीनेशन हेतु कलेक्टर श्री सिंह ने जारी किये आवश्यक दिशा-निर्देश।

अवकाश के दिन सेवा देने पर वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न कर्मचारियों को दी जायेगी सम्मान राशि।

इंदौर : कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन स्वास्थ सुरक्षा हेतु अधिक संख्या में लोग कोविड का टीका लगवाये इस उद्देश्य से कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा इन्दौर शहर में 2 से 4 अप्रैल तक “वैक्सीनेशन महोत्सव” आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

जारी आदेशानुसार शहर में अगले तीन दिवस अर्थात दिनांक 2, 3 एवं 4 अप्रैल को “वैक्सीनेशन महोत्सव” के रूप में मनाया जायेगा। रंगपंचमी के दिन वैक्सीनेशन के कैम्प निजी अस्पतालों द्वारा लगाए जा सकेंगे तथा इस हेतु आवागमन किये जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। 2 अप्रैल को रंगपंचमी के दिन नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के सभी शासकीय वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे तथा इस हेतु वैक्सीन कार्य में संलग्न सभी एएनएम/शासकीय वैक्सीनेटर को शहर में अवकाश के दिन सेवा देने के सम्मान में 150 रूपये की सम्मान राशि रेडक्रास से दी जायेगी। आने वाले रविवार अर्थात दिनांक 4 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालित शासकीय वैक्सीन केन्द्र बंद रहेंगे, परन्तु सभी निजी अस्पताल अनिवार्यतः विभिन्न रहवासी संघों से संपर्क कर विभिन्न कालोनियों में कैम्प आयोजित कर भुगतान आधार पर कैम्प आयोजित कर सकेंगे। इन वैक्सीनेशन केन्द्रों में आने जाने हेतु छूट रहेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये है कि रंगपंचमी त्यौहार “मेरी होली मेरे घर” के तर्ज पर ही मनाया जाएगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर रंग त्यौहार मनाये जाने पर प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।

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