शैक्षिक संस्थानों द्वारा फीस वसूली पर इंदौर कलेक्टर द्वारा लगाई गई रोक
इंदौर : कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा भारतीय दण्ड विधान-1973 की धारा-144 के तहत शैक्षिक संस्थानों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कानूनी…
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