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धारा 66-ए

अब नहीं होगी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की गिरफ्तारी-सुप्रीम कोर्ट

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A के तहत आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी का नियम हटा दिया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. नई दिल्ली : WhatsAPP
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