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प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही कर सकेंगे घर-घर प्रचार

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इंदौर (पारस जैन) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान के मद्देनजर की जा रही प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे। निर्वाचन के दौरान गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों और निर्वाचन अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में डीआईजी श्री राकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार शर्मा, अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार तथा श्री सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक द्वय श्री ओ.पी.त्रिपाठी तथा श्री आबिद खान सहित प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद थे।

नगर निगम निर्वाचन-2014-15 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के समय के 48 घंटे पूर्व 29 जनवरी को सायं 5 बजे हर प्रकार का चुनाव प्रचार बन्द हो जायेगा। इसके बाद एक बार में प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति घर-घर सम्पर्क कर प्रचार कर सकेंगे। इस दौरान वे किसी भी प्रकार के बैनर प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे और न ही पेम्पलेट आदि वितरित कर सकेंगे। मतदान के दिन महापौर पद के प्रत्याशी को दो वाहन तथा पार्षद पद के प्रत्याशी को अपने क्षेत्र के लिये एक वाहन की अनुमति रहेगी। यह अनुमति एडीएम कार्यालय से प्राप्त करना होगी। प्राप्त अनुमति पत्र वाहन के विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करना होगी। वाहन में चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे।

इलेक्शन हैल्प लाइन एप्प

नगर निगम निर्वाचन के संदर्भ में अधिकारी-कर्मचारियों के मोबाइल नम्बरों, बीएलओ तथा मतदान केन्द्रों की जानकारी के संबंध में इलेक्शन हैल्प लाइन एप्प तैयार किया गया है। स्मार्ट फोन की यह एप्लीकेशन 30 जनवरी की शाम से गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है।

हटा लें प्रचार सामग्री

कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि सभी स्थानों से प्रचार सामग्री हटा ली जाये तथा 29 जनवरी के शाम 5 बजे बाद प्रचार-प्रसार नहीं हो पाये ऐसी व्यवस्था की जाये। घर-घर सम्पर्क के अलावा किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाना प्रतिबंधित है। ऐसा पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

मतदाता पर्चियां वितरित

कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता पर्चियों का वितरण कराया जा चुका है। शेष मतदाता पर्चियां संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास हैं जो मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर अपने बूथ से इनका वितरण करेंगे।

अभ्यर्थियों/राजनैतिक दल का बूथ

कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र से निर्धारित दूरी के बाहर अभ्यर्थी/राजनैतिक दल का बूथ बनाया जा सकता है। इसके लिए एक टेबल व एक कुर्सी लगाई जा सकती है। इस बूथ पर प्रचार संबंधी तीन बाय चार फीट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है।

पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

डीआईजी श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोई भी मतदान अभिकर्ता स्विच ऑफ करके भी मोबाइल अंदर नहीं रख सकेगा। केवल निर्वाचन कार्य में लगे व्यक्तियों को अंदर मोबाइल ले जाने की छूट होगी। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग दो सौ चलित दल कार्य कर रहे हैं जिसमें पुलिस, फ्लाइंग स्क्वाड एवं मजिस्ट्रेट के दल हैं। ये निरंतर निगरानी रखेंगे एवं कार्रवाई करेंगे। किसी भी मतदाता को लुभाने अथवा प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता मत देने के बाद वापस जायें, मतदान केन्द्र के बाहर खड़े न रहें।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन

निर्देश दिये गये कि मतदान समाप्ति के अंतिम 48 घंटों में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये। किसी भी प्रकार से मतदाताओं को वाहन में ले जाना, उन्हें प्रभावित करना, शराब आदि का वितरण दण्डनीय अपराध है।

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