Indore Dil Se
News & Infotainment Web Channel

सभाएं एवं जलूस आयोजन हेतु लेनी होगी अनुमति

447

शिवपुरी (IDS-PRO) जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव दुबे ने त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 में जिले में चुनाव प्रचार के दौरान सभाएं एवं जुलूस आयोजन की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है।

जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के प्रचार के दौरान सभाएं एवं जुलूस आदि की अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। जबकि तहसील मुख्यालय पर होने वाली सभाओं एवं जुलूसों की अनुमति दिए जाने हेतु संबंधित तहसीलदार अधिकृत रहेगा।

श्री दुबे ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि अनुमति देते वक्त मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जाए ताकि पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके। प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में बाधा उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाए, यदि भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखे जाने चाहिए। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो, जुलूस के निकलने के स्थान, समय, मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस को कम से कम एक दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाये जाने तथा किसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने पर रोक रहेगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Contact to Listing Owner

Captcha Code