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पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती के साथ पालन करने के जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए

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शिवपुरी (IDS-PRO) जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव दुबे ने कहा कि जिले में संचालित सोनोग्राफी सेन्टरों पर पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट का सख्ती के साथ पालन हो। एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित सोनोग्राफी सेन्टर के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री दुबे ने उक्त आशय के निर्देश प्रसव पूर्ण निदान अधिनियम के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक में दिए।

जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एल.एस.उचारिया, नोडल अधिकारी डाॅ.संजय ऋषिश्वर, शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ.निसार अहमद, उप संचालक जनसंपर्क श्री अनूप सिंह भारतीय, लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर.के.श्रीवास्तव, अधिवक्ता सुश्री शैला अग्रवाल, ब्लड बैंक प्रभारी डाॅ.सी.एम.गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रीता गुप्ता, महिला एवं बाल विकास से श्रीमती नीलम पटेरिया सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।
जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे ने बैठक में निर्धारित एजेण्डा पर चर्चा करते हुए कहा कि सामु.स्वा.केन्द्र पिछोर में अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शासन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीराम काॅलोनी के डाॅ. श्रीमती सुनीता जैन द्वारा अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन स्थापना हेतु स्वीकृति के संबंध में, कल्पना एक्सरे एवं अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर और अरिहंत पैथोलाॅजी एवं अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर पर पुरानी मशीन के स्थान पर नई सोनोग्रफी मशीन स्थापित किए जाने पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला सलाहकार समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप श्री रवि गोयल और अधिवक्ता श्री संजीव विलगैया ने मनोयन के संबंध में चर्चा की।
जिला कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का जिले में सख्ती के साथ पालन हो तथा समय-समय पर सोनोग्राफी सेन्टरों का अवलोकन किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 नवम्बर से 7 नवम्बर तक मध्यप्रदेश स्थापना सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में गैर शासकीय संस्थाएं भी अपने-अपने क्षेत्र में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के कार्य हाथ मे लें। साथ ही महिला सशक्तिकरण बेटी बचाओं अभियान तथा कन्याभ्रूण हत्या से संबंधित गतिविधियां भी संचालित करें। इस कार्य में जनसामान्य को भी जोड़े।
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