निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर होगी 6 माह की सजा
शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने नगरीय निकाय चुनाव 2014 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिक एवं संचालकों को निर्देश दिए है कि नगरीय निकाय चुनाव में मुद्रण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पूर्ण पालन करें। दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करने पर 6 माह के कारावास की सजा भुगतना होगी। उक्त आशय के निर्देश नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के संबंध में जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस मालिक एवं संचालकों की आयोजित बैठक में दिए।
श्री दुबे ने प्रिटिंग पे्रस मालिकों एवं संचालकों को निर्देश दिए कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए सामग्री मुद्रण करने वाले के हस्ताक्षर एवं पहचान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी स्थिति में मुद्रण कार्य न किया जाए, बल्कि फोटो परिचय पत्र (वोटरकार्ड) की छायाप्रति लेकर रिकाॅर्ड में रखे, जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि म.प्र. स्थानीय निर्वाचन/ निर्वाचन अपराध अधिनियम 2014 के नियम 14क पुस्तिकाओं के बैनर, पोस्टरों के निर्बन्धन के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम तथा संख्या मुद्रित करना आवश्यक होगा तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय या एक प्रति संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में 24 घण्टे के अंदर उपलब्ध करना आवश्यक है।