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85 वार्डों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

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इंदौर (पारस जैन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों की मतदाता सूची के प्रारूप का आज 11 दिसम्बर,2014 को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। आज से ही मतदाता सूची की पुर्नरीक्षण का कार्य भी शुरू हो गया है। मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिये 255 केन्द्र बनाये गये हैं। इसके अलावा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कलेक्टोरेट स्थित कार्यालय में भी दावे-आपत्ति प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मतदाता सूची के पुर्नरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये उप सचिव वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी को प्रेक्षक बनाया गया है।

पुर्नरीक्षण कार्य के दौरान 19 दिसम्बर 2014 तक ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है वह निर्धारित केन्द्रों पर आवेदन प्रस्तुत कर अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है। ऐसे युवा जिनकी आयु एक जनवरी,2014 को 18 वर्ष की हो चुकी है वह भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने इंदौर नगर निगम के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन अवश्य करें। अगर उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं तो वह आवेदन देकर अपना नाम जुड़वायें। ऐसे मतदाता जिनके नाम या प्रविष्ठि में त्रुटि है तो वह भी त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची से हटवाये जाना है, उसके लिये भी आवेदन किया जा सकता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा संयुक्त कलेक्टर श्री संतोष टेगोर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इंदौर नगर निगम के आम निर्वाचन के लिये एक जनवरी 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रारूप वार्डवार तैयार किये गये हैं। इस प्रारूप का आज 11 दिसम्बर, 2014 को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। यह प्रकाशन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय एवं 85 वार्डों के निर्धारित केन्द्रों पर एक साथ हुआ। आज 11 दिसम्बर से ही इन स्थानों पर दावे-आपत्ति लेने का कार्य भी शुरू हो गया। दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 दिसम्बर, 2014 है। इस अवधि के पश्चात कोई भी दावे-आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 दिसम्बर,2014 को किया जायेगा। मतदाता निर्धारित केन्द्रों पर कार्यालयीन समय में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये प्रारूप “क’’ में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह प्रविष्ठि में संशोधन के लिये प्रारूप “ख’’ तथा नाम हटाने के लिये प्रारूप “ग’’ में आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा हटाने के लिये आवश्यक दस्तावेज दावे-आपत्ति के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

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