100 मी. के अंदर की परिधि में नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि प्रतिबंधित
शिवपुरी (IDS-PRO) नगर पालिका आम निर्वाचन 2014 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु कलेक्टर कार्यालय परिसर शिवपुरी से 100 मीटर के अंदर आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति परिसर में एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे।
जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव दुबे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि कलेक्टर कार्यालय परिसर शिवपुरी से 100 मीटर के अंदर आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति परिसर में एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे और 100 मीटर की परिधि के अंदर नारेबाजी, कोलाहल ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि में यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा जारी आदेश का उल्लघंन करने पर दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।