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लोक अदालत में हजारों फरियादियों को मिलेगी राहत

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इंदौर (पारस जैन) जिले में 13 दिसम्बर 2014 को राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस लोक अदालत के तहत हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, जिला पंचायत एवं शासन के अन्य विभागों सहित तहसील स्थित न्यायालयों में भी एक साथ लोक अदालतें इस दिन आयोजित की जायेंगी। इन लोक अदालतों में जिले में डेढ़ लाख प्रकरणों का निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।

यह लोक अदालत मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर के आदेशानुसार आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में इंदौर जिले में डेढ़ लाख प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है । प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा । अपर जिला न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी श्री पी.के.सिन्हा ने बताया कि इस लोक अदालत में क्लेम के 5 हजार 600, फौजदारी के 15 हजार, सिविल के एक हजार 500, परिवार न्यायालय के 500, उपभोक्ता फोरम के 800, चेक अनादरण के 7 हजार 700, मनरेगा के 800, विद्युत के 8 हजार 800, प्रिलिटिगेशन के 54 हजार तथा अन्य विभिन्न प्रकार के 50 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

न्यायालयों से पक्षकारों को आपसी समझौते के सूचना-पत्र जारी किये गये हैं। ऐसे पक्षकार, जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं और उन्हें सूचना-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं तो ऐसे पक्षकार भी लोक अदालत के दिन को उपस्थित होकर अपने प्रकरण लोक अदालत में आपसी समझौते के लिये रखवा सकते हैं। नेशनल एवं मेगा लोक अदालत को सफल बनाने में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव श्री गोपाल कचोलिया एवं संघ के सभी पदाधिकारियों का सराहनीय सहयोग मिल रहा है। जिला प्राधिकरण द्वारा समस्त अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से अपील की गयी है कि वह 13 दिसम्बर, 2014 की नेशनल एवं मेगा लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें। इस अदालत के निर्णय के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती।

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