6 दिसम्बर तक शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित

शिवपुरी (IDS-PRO) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपेक्ष्य में आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिला शिवपुरी की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 6 दिसम्बर 2014 के लिए निलंबित कर दी गई है। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर भी पूर्णतः पाबंदी रहेगी। अनुज्ञप्तिधारियों को 12 नवम्बर तक शस्त्र जमा करने होगें।
जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री राजीव दुबे ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिला शिवपुरी की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 6 दिसम्बर 2014 के लिए निलंबित कर दी गई है। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर भी पूर्णतः पाबंदी रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने शस्त्र संबंधित थानों में 12 नवम्बर तक आवश्यक रूप से जमा कराऐं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिए है कि शस्त्रों के क्रय-विक्रय एवं परिवहन की अनुमति इस अवधि में जारी नहीं की जाए।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीशगण प्रशासनिक अधिकारी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सुरक्षाकर्मी एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्यपालन के समय लगाए गए जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ठ व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिसकर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। बैंक एटीएम की सुरक्षा में लगाए गए गार्डों हेतु उक्त आदेश से एक्जमशन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
ElectionShivpuri Hindi NewsShivpuri NewsShivpuri Samachar
Comments (0)
Add Comment