गर्भपात की दवा बेचने पर 6 माह की सजा हो सकती है

शिवपुरी (IDS-PRO) शिवपुरी जिले में लिंग परीक्षण एवं भू्रण हत्या को प्रभावी तरीके से रोकने एवं गर्भपात के लिए उपयोग में होने वाली मिस्योप्रोस्टोल, माईप्रोसोन और डायनोप्रोस्टोन जेनरिक दवाईयां जिन्हें विभिन्न कंपनियां, विभिन्न ट्रेड नाम से बेचा जा रही है। इन दवाईयों के दुरूपयोग को रोकने, पजेशन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए है। बिना चिकित्सक के परामर्श के उक्त दवाएं बेचने पर 6 माह की सजा होगी।

जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव दुबे द्वारा दिए गए निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित चिकित्सक, नर्सिंग हाॅम, क्लीनिक, चिकित्सालय, थोक एवं फुटकर दवा विकेता के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 136 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत 6 माह के कारावास की कार्यवाही की जाएगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133(1) के तहत जारी आदेश में जिले के चिकित्सा व्यवसाय करने वाले समस्त चिकित्सकों, जिले में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक के प्रबंधक एवं स्वामी, शिवपुरी जिले के समस्त थोक दवा विक्रेता एवं फुटकर विके्रताओं को निर्देश दिए है कि इस आदेश के प्रभावशील होने के 48 घण्टे के अंदर मिस्योप्रोस्टोल, माईप्रोसोन और डायनोप्रोस्टोन जेनरिक दवाईयां का भण्डारण रखने वाले व्यक्ति या संस्था, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, वे अपने संबंधित क्षेत्र के एसडीएम न्यायालय में उक्त औषधियों की मात्रा, भण्डारण का स्थान आदि लिखित में एसडीएम न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे। आदेश में उल्लेख किया है कि उपरोक्त औषधियां प्रिस्क्राइव करने वाले चिकित्सक दो मूल प्रतियों में प्रिस्क्रिप्सन लिखेंगे। जिसमें मरीज का पूरा नाम, उसके सहायक का नाम, पता तथा उसका आई.डी.प्रूफ लिखा जाएगा। मरीज या उसके परिचारक द्वारा मेडीकल स्टोर पर आने पर औषधी विके्रता प्रिस्क्रिप्सन की एक मूल प्रति अपने पास जमा कराकर साथ में आईडी प्रूफ की फोटोकाॅपी जमा कराएंगे और अपने क्षेत्र के एसडीएम द्वारा प्रमाणित विक्रय रजिस्टर में पूरा नाम, पता, औषधी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर या वाय हाथ के अगूंठे के निशान, आईडी प्रूफ अंकित कर, किस डाॅक्टर की अनुशंसा पर औषधी विक्रय की गई है। उक्त सभी जानकारियां रजिस्टर में संधारित करना अनिवार्य होंगी। प्रत्येक औषधी विक्रेता उपरोक्त रजिस्टर की फोटो काॅपी तथा संबंधित डाॅक्टर द्वारा लिखे मूल प्रिस्क्रिप्सन तथा क्रेता की आईडी प्रूफ की माह के समाप्त होने पर अगले माह के 1 से 5 तारीख के भीतर क्षेत्र के एसडीएम न्यायालय में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर या व्यक्तिगत जमा करेंगे।

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