खाद्य सामग्री का वितरण प्रत्येक माह की 7 एवं 8 तारीख को

शिवपुरी (IDS-PRO) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में गत चार माहों से सार्वजनिक वितरण के तहत प्रत्येक माह की 7 एवं 8 तारीख को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ताओं को नियमित खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मात्रा में किए जाने हेतु प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए है, जो अपनी निगरानी में खाद्यान्न का वितरण कराएंगे। पात्र उपभोक्ता निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।

कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए जिले की सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत आने वाली उचित मूल्य की दुकानों पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को खाद्यान्न पहुंचा है या नहीं इसकी सूचना दें।

जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार माह जनवरी 2015 में ए.ए.वाय.कार्डधारी प्रति परिवार को 30 किलोग्राम गेहूं, 05 किलोग्राम चावल, 01 किलोग्राम शक्कर एवं 01 किलोग्राम नमक तथा प्राथमिक परिवारों को प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूं, 01 किलोग्राम चावल, 01 किलोग्राम शक्कर एवं 01 किलोग्राम नमक का वितरण कराया जाएगा। साथ ही समस्त उचित मूल्य दुकान विके्रता पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने तक उचित मूल्य दुकान को खुला रखकर वितरण सुनिश्चित कराये।

Shivpuri Hindi NewsShivpuri NewsShivpuri Samachar
Comments (0)
Add Comment